हाँ। वर्ष 2004 के कानून संख्या 17 का अनुच्छेद 5 विशेष रूप से गैर-क़तरी नागरिकों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थित आवासीय भवनों में एक या अधिक आवासीय इकाइयों पर उपभोग-अधिकार (usufruct) रखने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 4 के तहत निवेश क्षेत्रों में उपलब्ध व्यापक उपभोग-अधिकारों से अलग और उसके अतिरिक्त है।
यह प्रावधान उन प्रवासियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो पूर्ण स्वामित्व (freehold ownership) के बिना अपने निवास में दीर्घकालिक सुरक्षा चाहते हैं। पंजीकृत उपभोग-अधिकार प्राप्त करने पर, आपको संपत्ति में एक विधिक मान्यता प्राप्त हित मिलता है जो एक सामान्य किराया समझौते से परे है और आपको कहीं अधिक मजबूत कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
आवासीय भवन में उपभोग-अधिकार धारक के रूप में, अनुच्छेद 10 आपको उस भवन की मालिक संघ (homeowners' association के समान) का स्वतः सदस्य बनाता है, जिसका अर्थ है कि आपके पास अन्य स्वामियों के साथ सामान्य क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में अधिकार और दायित्व हैं। इन कानूनी संरक्षणों का लाभ उठाने के लिए सुनिश्चित करें कि उपभोग-अधिकार को विधिवत पंजीकृत कराया जाए।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए, क़तर-लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श लें।