क़तर के घरेलू कामगार क़ानून (क़ानून संख्या 15, वर्ष 2017) के अनुच्छेद 14 के अनुसार, एक घरेलू कामगार सेवा में पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए तीन सप्ताह (21 दिन) की सवेतन वार्षिक छुट्टी का अधिकारी है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कामगार को यह अधिकार है कि वह उस छुट्टी को किस प्रकार विभाजित करे, कब ले और कहाँ बिताए।
इसका अर्थ है कि नियोक्ता के रूप में आप कामगार की सहमति के बिना एकतरफ़ा रूप से छुट्टी का सटीक समय निर्धारित नहीं कर सकते। विशेष रूप से यदि आपका घर कामगार की उपस्थिति पर कुछ अवधियों में निर्भर करता है, तो संघर्ष से बचने के लिए अग्रिम रूप से छुट्टी की योजना बनाने हेतु खुला संवाद दृढ़तापूर्वक अनुशंसित है।
यदि कोई घरेलू कामगार पूरा एक वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले कार्यस्थल छोड़ता है, तो वह आनुपातिक छुट्टी शेष का अधिकारी हो सकता है। ध्यान रखें कि किसी कामगार को उसकी क़ानूनी वार्षिक छुट्टी से वंचित करना क़ानून का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 के तहत 5,000 क़तरी रियाल तक के जुर्माने का कारण बन सकता है।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए, क़तर-लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श लें।